भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी को राहत देते हुए न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस ने यह फैसला अमरीकी न्याय विभाग द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने की मांग के बाद सुनाया।
- मामले की पृष्ठभूमि: साल 2024 में अदाणी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Power Plant) की मंजूरी पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। अदाणी समूह ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है।
- निवेश का वादा: अदालत की सुनवाई के दौरान न्याय विभाग से पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि नवंबर 2024 में अदाणी ने अमेरिका में $10 अरब (लगभग ₹83,000 करोड़) के निवेश का वादा किया था।
- अदाणी की प्रतिक्रिया: अमेरिकी अदालत से राहत मिलने के बाद गौतम अदाणी ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई और न्याय की जीत हुई है।

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